Kisan Samriddhi Yojana Jharkhand – किसान समृद्धि योजना झारखंड राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग द्वारा संचालित इस योजना का उद्देश्य किसानों को सौर ऊर्जा से चलने वाले मोटर पंप उपलब्ध कराकर कृषि उत्पादकता को बढ़ाना है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता को कम करके, यह योजना 2030 तक बिजली उत्पादन में गैर-पारंपरिक ऊर्जा के उपयोग को 40% तक सीमित करने के राष्ट्रीय लक्ष्य में योगदान देती है। आइए इस कार्यक्रम के प्रमुख पहलुओं का पता लगाते हैं।
उद्देश्य:
किसान समृद्धि योजना का प्राथमिक उद्देश्य सिंचाई के लिए झारखंड के किसानों की पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता को खत्म करना है। सौर ऊर्जा से चलने वाले सिंचाई उपकरणों को बढ़ावा देकर, यह योजना कृषि उद्देश्यों के लिए साल भर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करती है। यह देखते हुए कि झारखंड की कृषि काफी हद तक मानसून पर निर्भर करती है, यह पहल किसानों को उनकी आय को स्थिर करके और दूसरे राज्यों में पलायन को कम करके काफी लाभान्वित करेगी।
मुख्य विशेषताएँ:
सौर ऊर्जा से चलने वाले सिंचाई उपकरण:
योजना में दो प्रकार के सौर ऊर्जा से चलने वाले सिंचाई उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं:
2 एचपी क्षमता: व्यक्तिगत किसानो को 2 एचपी क्षमता वाले पंप उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसे लाभुक किसान आसानी से एक जगह से दूसरे जगह ले जा पाएंगे क्योंकि यह सौर चलित उपकरण पहियों से जुड़ा होगा।
5 एचपी क्षमता: किसान समूह और महिला स्वयं सहायता समूह 5 एचपी क्षमता वाले पंप के लिए पात्र हैं, यह एक ही जगह जल के स्रोत के नजदीक लगाया जायेगा।
ये पंप सौर ऊर्जा का उपयोग करके संचालित होते हैं, जिससे ये सिंचाई के लागत को कम और पर्यावरण के अनुकूल बन जाते हैं।
बजट आवंटन:
किसान समृद्धि योजना (Kisan Samriddhi Yojana Jharkhand) को इसके उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए 80 करोड़ रुपये का बजट वर्ष 2024 – 25 के लिए आवंटित किया गया है।
पात्रता मानदंड:
- झारखंड के सभी किसान, पंजीकृत किसान समूह और महिला स्वयं सहायता समूह पात्र हैं।
- आवेदक झारखंड के निवासी होने चाहिए और उनकी आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- एक परिवार से केवल एक सदस्य ही इस योजना का लाभ उठा सकता है जो पहले सरकार समर्थित इस तरह की सौर संचालित उपकरण का लाभ नहीं लिया हो।
- किसान समूहों और महिला स्वयं सहायता समूहों के पास जल स्रोतों तक पहुँच और वैध भूमि स्वामित्व दस्तावेज़ होने चाहिए।
- मोबाइल नंबर और राशन कार्ड से जुड़ा वैध आधार नंबर आवश्यक है।
आवेदन प्रक्रिया :
Official Website: ksy.jharkhand.gov.in
आवेदन प्रकिया में बदलाव किया गया है अब इच्छुक किसानों को आवेदन पत्र को पूरी तरह से भरकर मुखिया (ग्राम प्रधान) से हस्ताक्षर करवाना पड़ेगा साथ ही ग्राम सभा से स्वीकृति का प्रमाण को आवेदन के साथ संकलित attach करना होगा। इसके बाद इस आवेदन में बैंक खाता का पासबुक, आधार का फोटोकॉपी , प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभुक का प्रमाण , राशन कार्ड , जमीन का रशीद को संकलित कर अंचल कृषि पदाधिकारी या जिला में ATMA विभाग में जमा करना होगा। इसके बाद आत्मा के पदाधिकारी आपके आवेदन को जाँच कर SAMETI को भेज देंगे। यदि आपका आवेदन विभाग द्वारा स्वीकार किया जाता है तो आपके जमीन एवं जल स्रोत का निरक्षण कर Escrow Bank Account खुलवा कर 10% की राशि जमा लिया जायेगा एवं सौर ऊर्जा से चलने वाले सिंचाई उपकरण को आपको दे दिया जायेगा।
आवश्यक दस्तावेज:
व्यक्तिगत किसानों के लिए:
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभुक होने का वैध प्रमाण
- भूमि राजस्व रसीद
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- राशन कार्ड
- ग्राम सभा से स्वीकृति का प्रमाण
किसान समूहों / महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए:
- संगठन का पंजीकरण प्रमाण पत्र
- संगठन के मुखिया के आधार कार्ड से जुड़ा मोबाइल नंबर
- सभी लाभार्थियों के आधार कार्ड
- भूमि राजस्व रसीद
- संगठन का बैंक खाता विवरण
संक्षेप में, किसान समृद्धि योजना (Kisan Samriddhi Yojana Jharkhand) का उद्देश्य झारखंड के किसानों को टिकाऊ और कुशल सिंचाई समाधान प्रदान करके सशक्त बनाना है। सौर ऊर्जा का उपयोग करके, यह पहल कृषि समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण दोनों में योगदान देती है।
यदि आपको और स्पष्टीकरण या सहायता की आवश्यकता हो तो बेझिझक पूछें!