Maiya Samman Yojana Jharkhand Online Apply: दोस्तों, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना एक बार फिर से सुर्खियों में है क्योंकि इस योजना के लाभ ले के लिए उम्र की सीमा 21 – 49 साल को बदलकर 18 – 49 साल कर दिया गया है तो आप या आपके परिवार के कोई सदस्य यदि इस नए उम्र सीमा के अंतर्गत आते है तो जल्द ही अपना पंजीकरण मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में करके 1000 रुपया का लाभ हर महीने लीजिये। इस योजना से सबंधित सारी जानकारी जैसे आवश्यक दस्तावेज, लाभ लेने की पात्रता, उम्र सीमा, कहाँ आवेदन करें आदि हम इस लेख में दे रहे है, योजना के लाभ लेने के लिए इसे पूरा पढ़ें।
झारखंड की सरकार ने महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग के माध्यम से “मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना“ की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के भीतर महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा और सामाजिक कल्याण को बढ़ाना है। इसके तहत, महिला लाभार्थियों को हर महीने ₹1,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जाती है। यह भुगतान प्रत्येक माह की 15 तारीख तक किया जाता है।
योजना का नाम | Jharkhand Mukhyamantri Maiya Samman Yojana 2024 |
किसने शुरू किया | झारखण्ड सरकार ने |
घोषणा | 03 अगस्त से शुरू |
योजना का उद्देश्य | हर महीने ₹1,000 की वित्तीय सहायता |
लाभार्थी | झारखंड की महिला |
उम्र सीमा | 18 से 49 वर्ष |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन और ऑनलाइन |
ऑफिसियल Website | https://mmmsy.jharkhand.gov.in/ |
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योजना के लाभ
Maiya Samman Yojana Jharkhand Online Apply के तहत लाभार्थियों को हर महीने ₹1,000 की वित्तीय सहायता मिलती है। इस राशि का उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना और उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।
पात्रता मानदंड
Maiya Samman Yojana Jharkhand Online Apply के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड हैं:
- महिला आवेदक: आवेदक महिला होनी चाहिए।
- स्थायी निवासी: आवेदक झारखंड राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आयु सीमा: आवेदक की आयु 18 से 49 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
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किसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा?
- शासकीय या सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरी: आवेदक या उसके पति को केंद्र/राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सांविधिक निकायों, स्थानीय निकायों, नगरीय निकायों, या सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में नियमित/स्थायी कर्मचारी/संविदा कर्मचारी/मानदेय कर्मचारी के रूप में कार्यरत होना चाहिए या सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रही हो।
- सांसद या विधायक संबंधी: परिवार का सदस्य वर्तमान या पूर्व सांसद/विधायक हो।
- आयकर दाता: परिवार आयकर दाता हो।
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना: जिन लाभार्थियों को पहले से महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखंड द्वारा संचालित किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- ईपीएफ खाताधारक: ईपीएफ खाताधारक महिला को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
आवेदन प्रक्रिया (Maiya Samman Yojana Jharkhand Online Apply)
मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए आवेदन दो तरीकों से किया जा सकता है: ऑफलाइन और ऑनलाइन।
आवेदन पत्र प्राप्त करना:
इच्छुक आवेदक को आंगनवाड़ी केंद्र या खंड विकास अधिकारी/अंचल अधिकारी के कार्यालय में जाकर आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी प्राप्त करनी होगी।
इसके अलावा, आवेदक आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं और उसे भर सकते हैं।
आवेदन पत्र भरना:
आवेदन पत्र में सभी अनिवार्य जानकारी भरें और आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें। दस्तावेजों की स्व-सत्यापन की आवश्यकता हो सकती है।
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आवेदन पत्र जमा करना:
ग्रामीण क्षेत्रों में: आवेदन पत्र को निकटतम प्रज्ञा केंद्र या प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करें।
शहरी क्षेत्रों में: आवेदन पत्र को जोनल अधिकारी के कार्यालय में जमा करें।
रसीद प्राप्त करना:
आवेदन जमा करने के बाद जिला दिव्यांग कल्याण अधिकारी से रसीद प्राप्त करें। रसीद में आवेदन जमा करने की तिथि, समय और विशिष्ट पहचान संख्या (यदि लागू हो) शामिल होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज़:
आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ आवश्यक हैं:
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- मतदाता पहचान पत्र
- पैन कार्ड
- बैंक पासबुक
- स्व-घोषणा पत्र
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना क्या है?
यह योजना झारखंड सरकार द्वारा महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा और सामाजिक कल्याण को बढ़ाने के लिए शुरू की गई है, जिसमें महिलाओं को हर महीने ₹1,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
इस योजना के लिए कौन पात्र है?
Maiya Samman Yojana Jharkhand Online Apply के लिए पात्रता में महिला आवेदक का झारखंड का स्थायी निवासी होना, आयु 18 से 49 वर्ष के बीच होना, और सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरी में होना शामिल है। इसके अलावा, आयकर दाता परिवार और ईपीएफ खाताधारक भी पात्रता मानदंड में शामिल नहीं हैं।
लाभार्थियों को वित्तीय सहायता कैसे दी जाएगी?
वित्तीय सहायता सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रत्येक महीने की 15 तारीख तक जमा की जाती है।
यदि मेरा बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए?
यदि आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है, तो आपको अपने बैंक से संपर्क कर अपने खाते को आधार से लिंक करवाना होगा।
क्या मैं एक ही मोबाइल नंबर से एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत कर सकता हूँ?
एक ही मोबाइल नंबर से एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत करना उचित नहीं होगा। प्रत्येक आवेदन के लिए अलग मोबाइल नंबर का उपयोग करना बेहतर रहेगा।
क्या शिविर की तिथि के बाद नए लाभार्थियों को जोड़ा जा सकता है?
Maiya Samman Yojana Jharkhand Online Apply की तारीखों के अनुसार, नए लाभार्थियों को बाद में जोड़ा जा सकता है, लेकिन आवेदन की प्रक्रिया समय पर पूरी करनी आवश्यक है।
क्या इसमें शिकायत या परिवाद के लिए कोई प्रावधान है?
शिकायत या परिवाद के लिए आवेदक संबंधित कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं, जहाँ उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा।
क्या इस योजना के लिए आवेदन करने हेतु कोई शुल्क है?
आवेदन करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। Maiya Samman Yojana Jharkhand Online Apply पूरी तरह से निशुल्क है।
योजना के लिए आवेदन करने हेतु कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
Maiya Samman Yojana Jharkhand Online Apply में आवेदन के लिए पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और स्व-घोषणा पत्र आवश्यक हैं।
मैं Maiya Samman Yojana Jharkhand Online Apply के लिए आवेदन पत्र कहां से प्राप्त कर सकता हूं?
आवेदन पत्र आंगनवाड़ी केंद्र, खंड विकास अधिकारी/अंचल अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है या इसे डाउनलोड भी किया जा सकता है।
मैं आवेदन पत्र कैसे जमा कर सकता हूं?
आवेदन पत्र को संबंधित कार्यालय में जमा करें और रसीद प्राप्त करें ताकि आपके आवेदन की स्थिति की पुष्टि हो सके।
यह मार्गदर्शिका Maiya Samman Yojana Jharkhand Online Apply और लाभ की पूरी जानकारी प्रदान करती है, ताकि आप आसानी से योजना का लाभ उठा सकें और अपने वित्तीय सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ा सकें।