Jharkhand Vivah Sahayata Yojana Apply Online: “विवाह सहायता योजना” झारखंड सरकार के श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा आरंभ की गई एक राज्य वित्तपोषित योजना है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की मदद करना है ताकि वे अपने परिवार की बेटियों या बच्चों के विवाह में वित्तीय सहयोग प्राप्त कर सकें। इस योजना का लाभ केवल झारखंड राज्य के स्थायी निवासियों को मिलता है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को अपनाया गया है।
लाभ:
विवाह सहायता योजना के अंतर्गत, परिवार की दो बेटियों या बच्चों के विवाह के लिए ₹30,000/- की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह सहायता राशि उनके परिवारों को आर्थिक राहत प्रदान करती है और सामाजिक सुरक्षा की भावना को सुदृढ़ करती है।
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पात्रता मानदंड:
योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा:
- आवेदक झारखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक को ‘झारखंड भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड’ (JBOCWW बोर्ड) में पंजीकृत होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उसे निर्माण कार्य जैसे कि राजमिस्त्री, बढ़ई, बिजली मिस्त्री, कुली, चित्रकार, आदि कार्य में संलग्न होना चाहिए।
- पंजीकृत श्रमिक को इस बोर्ड में पांच वर्षों तक नियमित योगदान करना चाहिए।
- विवाह के समय, दुल्हन की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और दूल्हे की 21 वर्ष होनी चाहिए।
- योजना केवल परिवार के दो बच्चों या बेटियों के विवाह पर ही लागू होती है।
Vivah Sahayata Yojana Application Process:
Vivah Sahayata Yojana Online Registration:
- आवेदन के लिए आवेदक को झारखंड सरकार के श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- वेबसाइट के शीर्ष दाईं ओर स्थित “लॉगिन” विकल्प पर क्लिक करें और फिर “यहां पंजीकरण करें” पर जाएं।
- पंजीकरण फॉर्म में प्रथम नाम, अंतिम नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर जैसी अनिवार्य जानकारी भरें। यूजरनेम और पासवर्ड बनाएं और कैप्चा कोड डालें।
- पंजीकरण के बाद, OTP के माध्यम से मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का सत्यापन होगा। सफल सत्यापन के बाद, लॉगिन जानकारी आपके ईमेल और मोबाइल पर भेजी जाएगी।
Jharkhand Vivah Sahayata Yojana Apply Online:
- आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करें और ‘सेवाएं’ टैब में जाकर “BOC योजना लाभ” > “आवेदन पत्र” चुनें।
- “बेसिक डिटेल्स” में सभी आवश्यक जानकारी जैसे BOC पंजीकरण संख्या, नाम, जन्मतिथि, आधार संख्या, जिला आदि भरें।
- “योजना का चयन” अनुभाग में, उस योजना का चयन करें जिसमें आप आवेदन करना चाहते हैं।
- आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें और “अनुरोध जमा करें” पर क्लिक करें। सफलतापूर्वक आवेदन जमा होने पर आवेदन आईडी दिखाई देगी जिसे भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रखें। आवेदन आईडी आपके ईमेल पर भी भेजी जाएगी।
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Jharkhand Vivah Sahayata Yojana Application status:
- आवेदन के बाद, तीन-स्तरीय अनुमोदन प्रक्रिया का पालन किया जाता है जिसमें क्लर्क, श्रम अधीक्षक, और DLC का सम्मिलित योगदान होता है।
- आवेदन की स्थिति जानने के लिए “BOC योजना लाभ” > “आवेदन स्थिति” पर जाएं।
- आवेदन आईडी दर्ज कर “खोजें” पर क्लिक करें। आपकी आवेदन स्थिति एक तालिका में दिखाई देगी जिसमें आवेदन आईडी, आवेदक का नाम, योजना का नाम, आवेदन स्थिति, टिप्पणियाँ, तिथि और समय जैसी जानकारी होती है।
- यदि आवेदन स्वीकृत हो जाता है, तो “आवेदन स्थिति” “स्वीकृत” दिखाएगी। आवेदक इस पृष्ठ का प्रिंट लेकर इसे लाभ पाने के लिए श्रम कार्यालय में जमा कर सकता है।
Vivah Sahayata Yojana jharlhand Important Documents:
आवेदन के समय निम्नलिखित दस्तावेज़ आवश्यक होते हैं:
- पंजीकृत श्रमिक का आधार कार्ड
- दुल्हा और दुल्हन का आधार कार्ड
- दुल्हा और दुल्हन की आयु का प्रमाण
- पहचान पत्र
- ई-श्रम कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकरण का प्रमाण
- श्रमिक के बैंक खाता विवरण
- श्रमिक की आय का प्रमाण पत्र
- विवाह प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र या स्थायी प्रमाण पत्र
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:
प्रश्न 1: विवाह सहायता योजना क्या है?
उत्तर: विवाह सहायता योजना झारखंड सरकार के श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा चलाई जा रही एक योजना है। इसके अंतर्गत झारखंड राज्य के स्थायी निवासियों को परिवार की दो बेटियों या बच्चों के विवाह के लिए ₹30,000/- की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह पूरी तरह से राज्य वित्तपोषित योजना है।
प्रश्न 2: इस योजना का लाभ कौन ले सकता है?
उत्तर: Jharkhand Vivah Sahayata Yojana Apply Online का लाभ झारखंड के केवल स्थायी निवासी ही ले सकते हैं। साथ ही आवेदक ‘झारखंड भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड’ में पंजीकृत होना चाहिए और निर्माण कार्यों में जैसे राजमिस्त्री, बढ़ई, इलेक्ट्रीशियन, कुली, पेंटर आदि में संलग्न होना चाहिए।
प्रश्न 3: विवाह सहायता योजना के लिए पात्रता क्या है?
उत्तर:
- आवेदक को झारखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक निर्माण कार्य में संलग्न श्रमिक होना चाहिए और ‘झारखंड भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड’ में पंजीकृत होना चाहिए।
- पंजीकृत श्रमिक को पिछले पांच वर्षों से नियमित योगदान देना चाहिए।
- विवाह के समय दुल्हन की आयु कम से कम 18 वर्ष और दूल्हे की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
- यह योजना परिवार के दो बच्चों/बेटियों के विवाह तक सीमित है।
प्रश्न 4: Jharkhand Vivah Sahayata Yojana Apply Online कैसे करें?
उत्तर:
- सबसे पहले श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- “लॉगिन” पर क्लिक करें और “यहां पंजीकरण करें” विकल्प का चयन करें।
- सभी आवश्यक जानकारी भरें और OTP सत्यापन के बाद पंजीकरण पूर्ण करें।
- पंजीकरण के बाद, लॉगिन कर ‘BOC योजना लाभ’ > ‘आवेदन पत्र’ विकल्प पर जाएं।
- आवेदन पत्र में आवश्यक जानकारी भरें, योजना का चयन करें, और अनिवार्य दस्तावेज़ अपलोड करें। इसके बाद “अनुरोध जमा करें” पर क्लिक करें।
प्रश्न 5: आवेदन की स्थिति कैसे जांचें?
उत्तर:
- आवेदन की स्थिति जानने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ‘BOC योजना लाभ’ > ‘आवेदन स्थिति’ विकल्प का चयन करें।
- अपनी आवेदन आईडी दर्ज कर “खोजें” पर क्लिक करें। आवेदन की स्थिति तालिका के रूप में प्रदर्शित होगी।
- आवेदन स्वीकृत होने पर स्थिति “स्वीकृत” में बदल जाएगी और लाभार्थी इस पृष्ठ का प्रिंट लेकर लाभ के लिए श्रम कार्यालय में जमा कर सकता है।
प्रश्न 6: Vivah Sahayata Yojana के लिए कौन-कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
उत्तर: आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ अनिवार्य हैं:
- पंजीकृत श्रमिक का आधार कार्ड
- दूल्हा और दुल्हन का आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- पहचान प्रमाण
- ई-श्रम कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकरण का प्रमाण
- श्रमिक का बैंक खाता विवरण
- आय प्रमाण पत्र
- विवाह प्रमाण पत्र
- दूल्हा और दुल्हन की आयु का प्रमाण
प्रश्न 7: इस योजना का लाभ प्राप्त करने में कितना समय लगता है?
उत्तर: आवेदन जमा होने के बाद, यह 3-स्तरीय अनुमोदन प्रक्रिया से गुजरता है: क्लर्क > श्रम अधीक्षक > DLC. स्वीकृति मिलने के बाद, लाभार्थी योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है।
प्रश्न 8: क्या इस योजना में आवेदन शुल्क है?
उत्तर: नहीं, इस योजना में आवेदन शुल्क नहीं है।
प्रश्न 9: क्या झारखंड के बाहर का व्यक्ति इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है?
उत्तर: नहीं, इस योजना का लाभ केवल झारखंड राज्य के स्थायी निवासियों के लिए ही है।
प्रश्न 10: क्या महिलाएं भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं?
उत्तर: हां, महिला श्रमिक भी इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं, बशर्ते कि वे सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करती हों।
प्रश्न 11: इस योजना से संबंधित अधिक जानकारी कहां प्राप्त करें?
उत्तर: अधिक जानकारी के लिए श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं या नजदीकी श्रम कार्यालय में संपर्क करें।
यह “विवाह सहायता योजना” झारखंड के श्रमिकों के परिवारों को अपनी बेटियों के विवाह के लिए वित्तीय सहयोग प्रदान करती है। इससे न केवल वित्तीय बोझ कम होता है बल्कि समाज में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को एक सुरक्षा भी मिलती है।