Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana Apply Online: 2017 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की सिफारिशों के बाद भारत सरकार ने आयुष्मान भारत नामक एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) के दृष्टिकोण का पता लगाना इसका लक्ष्य है। इसका उद्देश्य सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (यूएचसी) के दृष्टिकोण को प्राप्त करना है। इस योजना को सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) और इसके मूल सिद्धांत “किसी को भी पीछे न छोड़ें” को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
आयुष्मान भारत का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा वितरण के क्षेत्रीय और खंडित दृष्टिकोण से आगे बढ़कर एक समग्र आवश्यकता-आधारित स्वास्थ्य सेवा की स्थापना करना है। यह योजना स्वास्थ्य प्रणाली को समग्र रूप से संबोधित करने के लिए पथ-प्रदर्शक हस्तक्षेप करना चाहती है, जिसमें प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तरों पर रोकथाम, प्रचार और एम्बुलेंस सेवाएं शामिल हैं।
आयुष्मान भारत के प्रमुख घटक
आयुष्मान भारत दो महत्वपूर्ण घटकों को अपनाता है, जो इस प्रकार हैं:
- स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (एचडब्ल्यूसी)
- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई)
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प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY)
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2018 को झारखंड के रांची में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) का शुभारंभ किया। PM-JAY विश्व में सबसे बड़ा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम है, इसका लक्ष्य वर्ष में 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवरेज 10.74 करोड़ गरीब और कमजोर परिवारों को देना है। योजना से भारत की कुल जनसंख्या का 40% निम्न वर्ग लाभान्वित होगा।
PM Jan Arogya Yojana पात्रता और कवरेज
इस योजना के अंतर्गत शामिल परिवारों का चयन ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना 2011 (SECC 2011) के आधार पर किया गया है। पीएम-जेएवाई का खर्चा पूरी तरह से सरकार द्वारा वहन किया जाता है और इसे केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझा किया जाता है। योजना के अंतर्गत, प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक की कैशलेस स्वास्थ्य सेवा दी जाती है, जो कि माध्यमिक और तृतीयक देखभाल की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करती है।
PM Jan Arogya Yojana कवरेज में शामिल सेवाएं
पीएम-जेएवाई के तहत निम्नलिखित सेवाएं कवर की जाती हैं:
- चिकित्सा परीक्षा, उपचार और परामर्श
- अस्पताल में भर्ती होने से पहले की देखभाल
- दवाएं और चिकित्सा उपभोग्य वस्तुएं
- गहन और गैर-गहन देखभाल सेवाएं
- डायग्नोस्टिक और लैब जांच
- चिकित्सा प्रत्यारोपण सेवाएं
- आवास और भोजन की सुविधा
- इलाज के दौरान उत्पन्न होने वाली जटिलताएं
- अस्पताल से छुट्टी के 15 दिन तक नियमित देखभाल
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लाभार्थी
पीएम-जेएवाई के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सात प्रकार की अयोग्यता मापदंडों के आधार पर पात्र परिवारों का चयन किया गया है। ये मापदंड निम्नलिखित हैं:
- केवल एक कच्चे कमरे और छत वाले घर
- 16 से 59 वर्ष की उम्र में कोई वयस्क सदस्य नहीं होना
- 16 से 59 वर्ष के बीच कोई पुरुष सदस्य न होना
- विकलांग या योग्य वयस्क सदस्य नहीं होना
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवार
- भूमि विहीन परिवार जिनकी मुख्य आय अनौपचारिक श्रम पर निर्भर है
शहरी क्षेत्रों में 11 प्रकार के व्यवसायों से जुड़े श्रमिक पीएम-जेएवाई के लिए पात्र हैं, जैसे:
- कूड़ा बीनने वाले
- घरेलू कामगार
- सड़क विक्रेता
- निर्माण कार्य में लगे श्रमिक
- सफाईकर्मी
- घर से काम करने वाले कारीगर
Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana Apply Online अपात्रता
पीएम-जेएवाई के लिए कुछ लोग अयोग्य हैं, जिनके पास निम्नलिखित सुविधाएं हैं:
- मोटरसाइकिल, तिपहिया या चौपहिया वाहन होना
- यंत्रीकृत कृषि उपकरण होना
- 50,000 रुपये की क्रेडिट लिमिट के साथ किसान कार्ड होना
- 10,000 रुपये से अधिक मासिक आय
- पक्के घर और फ्रिज होना
Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana Apply Online
पीएम-जेएवाई कार्ड के लिए लाभार्थियों को अस्पताल या सामुदायिक सेवा केंद्र (सीएससी) में पहचान की प्रक्रिया से गुजरना होता है। इसमें निम्नलिखित चरण शामिल हैं:
- संभावित लाभार्थियों को पहचान के दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र आदि प्रस्तुत करने होते हैं।
- पहचान प्रक्रिया में लाभार्थी और परिवार के रिकॉर्ड की पुष्टि की जाती है और इन्हें अपलोड किया जाता है।
- राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (SHA) द्वारा अनुमोदन के बाद, ई-कार्ड जारी किया जाता है।
Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana Apply Online Important Document
पीएम-जेएवाई के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:
- आयु और पहचान प्रमाण (जैसे आधार कार्ड / पैन कार्ड)
- पते का प्रमाण
- संपर्क विवरण (मोबाइल, ईमेल)
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- परिवार की वर्तमान स्थिति का दस्तावेज
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न 1: आयुष्मान भारत योजना क्या है और इसका उद्देश्य क्या है?
उत्तर: आयुष्मान भारत भारत सरकार की एक प्रमुख स्वास्थ्य योजना है जिसे 2017 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अंतर्गत सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (यूएचसी) के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया। इस योजना का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को क्षेत्रीय और खंडित दृष्टिकोण से हटाकर व्यापक, आवश्यकता-आधारित और समग्र स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है।
प्रश्न 2: Ayushmaan Bharat Yojana के प्रमुख घटक कौन-कौन से हैं?
उत्तर: आयुष्मान भारत योजना में दो प्रमुख घटक शामिल हैं:
- स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (एचडब्ल्यूसी) – जो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान केंद्रित करता है।
- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) – जो माध्यमिक और तृतीयक स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रदान करता है।
प्रश्न 3: प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) क्या है?
उत्तर: पीएम-जेएवाई दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो प्रति वर्ष प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करती है। इसका उद्देश्य लगभग 10.74 करोड़ गरीब और कमजोर परिवारों (लगभग 50 करोड़ लाभार्थी) को लाभान्वित करना है।
प्रश्न 4: PM-JAY योजना के अंतर्गत क्या-क्या सेवाएं कवर की जाती हैं?
उत्तर: पीएम-जेएवाई के अंतर्गत निम्नलिखित सेवाएं कवर की जाती हैं:
- चिकित्सा जांच, उपचार और परामर्श
- अस्पताल में भर्ती होने से पहले की देखभाल
- दवाएं और चिकित्सा उपभोग्य वस्तुएं
- गहन और गैर-गहन देखभाल सेवाएं
- डायग्नोस्टिक और लैब जांच
- चिकित्सा प्रत्यारोपण सेवाएं (जहां आवश्यक हो)
- आवास और भोजन की सुविधा
- अस्पताल के बाद 15 दिनों तक की फॉलो-अप देखभाल
प्रश्न 5: प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना योजना में कौन-कौन से लोग लाभार्थी बन सकते हैं?
उत्तर: पीएम-जेएवाई के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विभिन्न मापदंडों के आधार पर पात्रता तय की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में वे परिवार जिनके पास केवल एक कच्चा कमरा है, परिवार में 16 से 59 वर्ष के बीच का कोई पुरुष सदस्य नहीं है या अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित हैं, लाभार्थी बन सकते हैं। वहीं शहरी क्षेत्रों में घरेलू कामगार, कूड़ा बीनने वाले, सड़क विक्रेता, निर्माण कार्य में लगे श्रमिक आदि पात्र हैं।
प्रश्न 6: PM-JAY के अंतर्गत कौन से लोग अपात्र हैं?
उत्तर: निम्नलिखित लोग पीएम-जेएवाई के अंतर्गत अपात्र माने गए हैं:
- जिनके पास दोपहिया, तिपहिया, या चौपहिया वाहन है
- जिनके पास यंत्रीकृत कृषि उपकरण हैं
- जिनके पास 50,000 रुपये तक का किसान क्रेडिट कार्ड है
- सरकारी कर्मचारी और 10,000 रुपये से अधिक मासिक आय वाले लोग
- पक्का घर और फ्रिज वाले लोग
- 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि वाले लोग
प्रश्न 7: प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए आवेदन कैसे किया जा सकता है?
उत्तर: पीएम-जेएवाई के लिए आवेदन करने के लिए लाभार्थी को अस्पताल या सामुदायिक सेवा केंद्र (CSC) पर जाकर अपनी पहचान सत्यापित करवानी होती है। पहचान प्रक्रिया में आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र आदि प्रस्तुत करने होते हैं, इसके बाद सत्यापन के बाद पात्रता के आधार पर ई-कार्ड जारी किया जाता है।
प्रश्न 8: PM-JAY के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन से हैं?
उत्तर: आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:
- आधार कार्ड या पैन कार्ड (आयु और पहचान प्रमाण के रूप में)
- पते का प्रमाण
- संपर्क जानकारी (मोबाइल नंबर, ईमेल)
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- परिवार की वर्तमान स्थिति का प्रमाण पत्र (जैसे संयुक्त या एकल परिवार)
प्रश्न 9: क्या पहले से मौजूद बीमारियां भी पीएम-जेएवाई योजना के अंतर्गत कवर की जाती हैं?
उत्तर: हां, पीएम-जेएवाई योजना में पहले से मौजूद बीमारियां भी शामिल की गई हैं। योजना के तहत नामांकित होते ही सभी पुराने रोगों का भी इलाज शुरू हो सकता है।
प्रश्न 10: प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना योजना के अंतर्गत नवजात शिशु के लिए क्या लाभ हैं?
उत्तर: हां, इस योजना के अंतर्गत नवजात शिशु को भी लाभ मिलता है। जैसे ही परिवार इस योजना के तहत नामांकित होता है, नवजात शिशु भी स्वास्थ्य सेवा का हकदार बनता है।
प्रश्न 11: प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना योजना के लिए पहचान कैसे की जाती है?
उत्तर: पीएम-जेएवाई के लाभार्थियों की पहचान 2011 की सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) के आधार पर की जाती है। पात्रता निर्धारित करने के लिए कुछ निर्धारित मापदंडों का उपयोग किया जाता है।
प्रश्न 12: प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना योजना के तहत एक परिवार में कितने सदस्यों को कवरेज मिलता है?
उत्तर: पीएम-जेएवाई में परिवार के सभी सदस्यों को शामिल किया जाता है और परिवार के आकार या सदस्यों की उम्र पर कोई सीमा नहीं होती है। परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा 5 लाख रुपये की सीमा तक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है।
प्रश्न 13: क्या पीएम-जेएवाई के लिए नामांकन शुल्क देना होता है?
उत्तर: नहीं, पीएम-जेएवाई योजना के तहत स्वास्थ्य कवरेज का लाभ उठाने के लिए कोई भी नामांकन शुल्क नहीं लिया जाता है। यह पूरी तरह से निःशुल्क योजना है।
प्रश्न 14: पीएम-जेएवाई के अंतर्गत ई-कार्ड क्या है और इसका क्या महत्व है?
उत्तर: ई-कार्ड एक पहचान कार्ड है जो लाभार्थी को नामांकन के बाद जारी किया जाता है। यह कार्ड दिखाकर लाभार्थी योजना के तहत स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकता है।
प्रश्न 15: यदि किसी परिवार का नाम सूची में नहीं है, तो क्या वे पीएम-जेएवाई के लाभार्थी हो सकते हैं?
उत्तर: पीएम-जेएवाई योजना का लाभ केवल उन परिवारों को दिया जाता है जो SECC 2011 सूची में नामांकित हैं। यदि किसी परिवार का नाम सूची में नहीं है, तो वे इस योजना के लाभार्थी नहीं हो सकते।
प्रश्न 16: क्लेम अनुमोदन प्रक्रिया में कितना समय लगता है?
उत्तर: क्लेम अनुमोदन के लिए निर्धारित प्रक्रिया में राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (SHA) और अन्य संबंधित विभागों द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है। इसका औसत समय सीमा राज्य स्तर पर निर्धारित की जाती है।
Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana
आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य न केवल कमजोर वर्ग को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना है, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार करना भी है। पीएम-जेएवाई ने देश में स्वस्थ जीवन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिससे लोगों को निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं मिल सकें।