किसान समृद्धि योजना झारखंड राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसे कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (झारखंड सरकार) के द्वारा प्रस्तुत किया गया है एवं इस योजना से किसानो को सौर संचालित मोटर पंप मुहैया करवायी जाएगी। इस योजना के प्रचालन के लिए सबंधित पदाधिकारी, कार्यालय, क्रियान्वयन की प्रकिया आदि की जानकारी कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (झारखंड सरकार) की आधिकारिक वेबसाइट www.jharkhand.gov.in पर साझा किया गया है। इस योजना के लिए पात्र किसानो को इसका लाभ लेने के लिए किसान समृद्धि योजना के वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन देना होगा। इस योजना के पात्र व्यक्तिगत किसान, किसानो का समूह , महिला स्वयं सहायता समूह आदि हैं।
किसान समृद्धि योजना – झारखण्ड (2024) का उद्देश्य
झारखण्ड के किसानो के द्वारा सिचाई के लिए उपयोग लायी जा रही गैर परंपरागत ऊर्जा से संचालित सिचाई उपकरण के स्थान पर सौर ऊर्जा (परंपरागत ऊर्जा) से संचालित सिचाई उपकरण को बढ़ावा देना है. जिससे भारत सरकार द्वारा संकल्पितं वर्ष 2030 तक देश के बिजली उत्पादन में गैर परंपरगत ऊर्जा के उपयोग को 40 % तक सिमित करने की लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। झारखण्ड राज्य के ज्यादातर हिस्से में किसान सिचाई के लिए मानसून पर निर्भर है, ऐसे में यह योजना किसानो को साल भर सिचाई की वयवस्था करेगी जिससे किसानो की आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस योजना से किसानो को सालो भर कृषि के लिए पानी की वयवस्था होगी, जिससे किसानो दूसरे राज्यों में पलायन की उच्च स्तर में कमी आएगी। किसानो की सिचाई लागत में कमी आएगी।
Kisan Samriddhi Yojana (2024) Overview
योजना का नाम | किसान समृद्धि योजना – झारखण्ड (2024) |
किसने शुरू किया | कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (झारखंड सरकार) |
लाभार्थी | झारखण्ड राज्य के सभी किसान, किसान समूह, महिला सवयं सहायता समूह |
उद्देश्य | किसानो के गैर परंपरागत सिचाई उपकरण पर निर्भरता खत्म करना |
बजट | 80 करोड़ रूपये |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन (आधिकारिक वेबसाइट जल्द ही अनाउंस किया जायेगा) |
किसान समृद्धि योजना के लाभ
किसान समृद्धि योजना (Kisan Samriddhi Yojana)से किसानो को सौर ऊर्जा संचालित सिचाई उपकरण दी जाएगी। इस योजना दो प्रकार की सिचाई उपकरण उपलब्ध है, 2 Hp क्षमता वाला सिचाई उपकरण व्यक्तिगत किसान के लिए उपलब्ध होगा एवं 5 Hp क्षमता वाला सिचाई उपकरण किसानो का समूह तथा महिला स्वय सहायता समूह के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा।
किसान समृद्धि योजना – झारखण्ड (2024) में आवेदन करने के लिए पात्रता (Eligibility)
किसान समृद्धि योजना के लिए सभी किसान, झारखण्ड अंदर पंजीकृत किसानो का समूह, महिला स्वय सहायता समूह आदि पात्र होंगे।
किसान समूह/महिला स्वय सहायता समूह की ओर से समूह की अध्यक्ष/सबंधित पदाधिकारी आवेदन कर पाएंगे।
किसान, किसानो का समूह एवं महिला स्वय सहायता समूह झारखण्ड राज्य का निवासी होना चाहिए।
किसान का उम्र 18 वर्ष होना चाहिए। एक परिवार से एक ही सदस्य इस योजना के पात्र होंगे।
किसान, किसानो का समूह एवं महिला स्वय सहायता समूह के पास जल स्रोत एवं जमीन का प्रमाण होना चाहिए।
वैध आधार नंबर होना चाहिए। आधार लिंक मोबाइल नंबर एवं आधार लिंक राशन कार्ड होना चाहिए।
किसान समृद्धि योजना – झारखण्ड (2024) के लिए आवश्यक दस्तावेज
जमीन की मालगुजारी रशीद
किसान द्वारा सत्यापित वंशावली / झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना (JRFRY) में अनुबंधित किसान का प्रमाण
आधार कार्ड
बैंक पासबुक
किसानो का समूह / महिला स्वय सहायता समूह के लिए आवश्यक दस्तावेज
संस्था का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र
संस्था के अध्यक्ष का मोबाइल नंबर लिंक आधार कार्ड
लाभार्थी सदस्यों का आधार कार्ड
जमीन का मालगुजारी रशीद (जिस भूमि के लिए आवेदन किया गया है)
संस्था का बैंक खाता
किसान समृद्धि योजना – झारखण्ड (2024) आवेदन प्रक्रिया
आवेदन करने के लिए आवेदक को किसान समृद्धि योजना के पोर्टल से आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा एवं इसे पूर्ण रूप से भर कर मुखिया/ग्राम प्रधान/ग्राम सभा से अनुमोदित करवा कर Common Service Centre (CSC)/अन्य आवेदन केंद्र में जाकर आवेदन करना होगा। CSC द्वारा आवेदन भरने के उपरांत मुखिया/ग्राम प्रधान/ग्राम सभा से अनुमोदित आवेदन को पोर्टल पर अपलोड करना होगा और आधार एवं राशन कार्ड आधारित e-KYC करना होगा। आवेदन पूर्ण होने के बाद भविष्य में जरुरत के लिए प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर को सुरक्षित रख ले। किसान की आवेदन सबंधित विभाग द्वारा सही पाए जाने पर जमीन की जाँच कर सिचाई उपकरण किसानो को उपलब्ध कराया जायेगा।